Economically Weaker Section
(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
यह प्रमाण पत्र उन लोगों को जारी किया जाता है जो सामान्य वर्ग (General Category) से होते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और सरकारी योजनाओं या नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।
राज्य व केंद्र सरकार का EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज़:
01. General Cast Certificate
जनरल जाति प्रमाण पत्र ऑफ़लाइन तहसील से बनेगा, जिसके लिए आपको पंचायत प्रधान की रिपोर्ट ले जानी होगी।
02. Himachali Bonafide
हिमाचली बोनाफाइड के लिए आपको आधार कार्ड और फोटो चाहिए।
जरूरत पड़ने पर प्रधान की रिपोर्ट और परिवार नकल भी होनी चाहिए।
03. Income Certificate
आय प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, फोटो व स्वघोषणा आवश्यक है।
जरूरत पड़ने पर पटवारी की रिपोर्ट और परिवार नकल भी होनी चाहिए।
04. Land Holding Certificate
भूमि धारक प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, फोटो आवश्यक है।
जरूरत पड़ने पर पटवारी की रिपोर्ट और परिवार नकल होनी चाहिए।
05. Non Employment Certificate
नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए प्रधान की रिपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो और हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए।
06. EWS Self Declaration
उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों के साथ स्वघोषणा भरकर आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करे
01169313944
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