प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

 प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना




* योजना के बारे में

बच्चियों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए बचत के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) को गर्ल चाइल्ड के लिए एक छोटी बचत योजना के तौर पर लॉन्च किया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें 8 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज मिलता है।


* कहां खोलें अकाउंट


सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक की ब्रांच में अकाउंट खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलने का फॉर्म पोस्ट ऑफिस और बैंक की ब्रांच में मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको बच्ची का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तारीख की जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें सर्टिफिकेट नंबर, जारी करने की तारीख और किसने जारी किया है इसको लिखना होगा। इसके अलावा मौजूदा पते और स्थाई पते की भी जानकारी देनी होगी।


* अकाउंट की अवधि


इस अकाउंट को खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने पर या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। खाता खोलने के 14 साल तक इसमें पैसा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना


किया ह इसका लिखना होगा। इसक जलावा माजूदा पत जार स्थाई पते की भी जानकारी देनी होगी।


* अकाउंट की अवधि


इस अकाउंट को खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने पर या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। खाता खोलने के 14 साल तक इसमें पैसा जमा करना होगा। बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता या अभिभावक इस अकाउंट को संचालित कर सकते हैं, इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।


* योजना के विशेष लाभ


बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर ही खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।


सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलती है। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।

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